मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने सदन में उठाया कारीगोही उपार्जन केंद्र में 93 लाख के फर्जी भुगतान का मामला।अब तक दो गिरफ्तार, बाकी को क्लीनचिट

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भोपाल। मध्यप्रदेश के सतना जिले के जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह कारीगोही उपार्जन केंद्र में हुए 93 लाख के फर्जी भुगतान मामले को मऊगंज विधायक  प्रदीप पटेल ने सदन में उठाया इस मामले में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य लोगों को क्लीनचिट दे दी गई । विधायक ने मुख्यमंत्री से सवाल किया  कि क्या सतना जिले में जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह कारीगोही उपार्जन केंद्र में 93 लाख रुपए से ज्यादा के फर्जी परिवहन प्रकरण में पुलिस द्वारा धारा 406, 417,420,467,468,471, 120बी के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है? क्या पुलिस अपराधियों को संरक्षण देकर उनसे सांठगांठ कर प्रकरण में खात्मा लगा कर मामले को रफा दफा करना चाहती हैं? प्रश्न दिनांक तक सतना जिले की पुलिस द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी नागेंद्र सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के डिविजनल या जिला मैनेजर एवं परिवहनकर्ता के मालिक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण कायम क्यों नहीं किया गया? पूरक चालान प्रस्तुत कर इन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? विधायक ने यह भी जानना चाहा कि एडीजी सीआईडी प्रकरण की केस डायरी पर टीप देते हुए बताएं कि जो प्रमुख गबनकर्ता एवं षड्यंत्रकारी थे वे साठगांठ कर आरोपी नहीं बने, शासन कब तक उक्त तीन प्रमुख आरोपियों के नाम पूरक चालान में पेश करेंगे? मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के सवालों के जवाब में सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी कि सतना जिले के थाना धारकुंडी में जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह कारीगोही उपार्जन केंद्र में गेहूं के फर्जी परिवहन के संदर्भ में अपराध क्रमांक 61/24 पर धारा 406,417,420,467,468,471, 120बी दिनांक 20 मई को कायम किया गया था जिसमें संलिप्त गेहूं के समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 92लाख 64 हजार रुपए एफआईआर में दर्ज है। प्रकरण की विवेचना की जाकर आरोपी शिवा सिंह तनय केवल सिंह 28 वर्ष निवासी कारीगोही को गिरफ्तार कर चालान तैयार कर 26 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया जबकि आरोपी सम्राट सिंह तनय रामपाल सिंह 28 वर्ष निवासी जवान सिंह कालोनी सतना को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि अन्य आरोपी सीतागिरी पत्नी अरुणेंद्र सिंह 24 वर्ष निवासी कारीगोही, अभिलाषा सिंह पत्नी संजय सिंह 27 वर्ष निवासी कारीगोही, धनंजय द्विवेदी तनय अनिल द्विवेदी निवासी पिपरी टोला, नरेंद्र पांडेय, संजय तिवारी तनय गिरिजा प्रसाद तिवारी निवासी बाबूपुर थाना उचेहरा, अमन तनय रमाशंकर पांडेय निवासी मारुति नगर सतना, राजनारायण द्विवेदी निवासी बांदी, मध्यप्रदेश आईडी राकेश सिंह, आईडी सतीश कुमार द्विवेदी और अन्य के विरुद्ध धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी नागेंद्र सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के डिविजनल या जिला मैनेजर एवं परिवहनकर्ता के मालिक कि अपराध में संलिप्तता नहीं पाए जाने पर आरोपी नहीं बनाए जाने की बात कही और इन्हें क्लीनचिट दे दी।  एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम ने बताया कि पुलिस रेगुलेशन में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर गतिशील विवेचनाओं का पर्यवेक्षण जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करने का प्रावधान है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले की विवेचना की पर्यवेक्षण का प्रावधान पुलिस रेगुलेशन में नहीं है।24 नवंबर को पत्र गृह विभाग भेजा गया है।

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