भोपाल। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को
17 माह बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई ,उन्हें शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 9 मई 2023 को सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया था,उनको मंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ ने सुनवाई के बाद कहा हजारों दस्तावेज और चार सौ से ज्यादा गवाह पेश किए जा चुके केश अभी लंबा चलेगा ऐसे में जमानत न देना उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। सिसोदिया को शर्तों के आधार पर जमानत मिली है ईडी और सीबीआई मामले में 10 -10 लाख के बांड भरने होंगे ,हर सोमवार और गुरुवार को पास के थाने में रिपोर्ट देनी होगी और उनका पासपोर्ट जमा किया जाएगा साथ ही वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।